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महक क्रांति नीति को कैबिनेट की मंजूरी

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  • विघालयी शिक्षा को टीवी से जोड़ा जाएगा
  • सगंध खेती पर सब्सिडी 80 प्रतिशत तक की
  • पीएम आवासों की बढ़ी लागत सरकार वहन करेगी
  • जेलों के प्रशासन में किया जाएगा सुधार

देहरादून। सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन फैसलों पर सरकार ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी। बैठक में राज्य में सगंध और औषधीय खेती तथा शिक्षा और जेल प्रशासन में सुधार के साथ 6 फैसलों को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट में लिए गये फैसलों के अनुसार उत्तराखंड महक क्रांति नीति पर मोहर लगायी गयी है। इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे उपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। वहीं विघालयी शिक्षा पर लिए गये फैसले के अनुसार राज्य श्ौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में पी एम ई विघा कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच फ्री श्ौक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पी एम ई विघा कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने हेतु न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक 1 पद, उप निदेशक 1 पद, सहायक निदेशक 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वयक 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक आउटसोर्स 1 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स 1 पद सहित कुल 8 पद सृजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विघालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु प्रावधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता में सितम्बर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य एन.आई.ओ.एस. द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराये गये सेवारत डी.एल.एड. प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।
समाज कल्याण विभागान्तर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनायें (अनुसूचित जाति, जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्तता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजनाए अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक—युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) संचालित हैं। चूंकि विभागान्तर्गत वर्तमान में दिव्यांग युवक—युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान सहायता राशि रूपये 50,000 निर्धारित है। इसी क्रम में अन्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि रूपये 50,000 की भाँति ही दिव्यांग युवक—युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दी गयी है।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान बंदीरक्षक के दो, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक—एक पदों को मंजूरी प्रदान की गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी।
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