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सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को दी जमानत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी। आर। गवई और न्यायमूर्ति के। वी। विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने 6 अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के। कविता इसी मामले में जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। हालांकि सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में वो अभी फ्री नहीं हो पाए हैं।

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