सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े अवमानना केस बंद किए !

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना ​याचिकाओं के एक बैच को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका को पहले सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के मध्य अयोध्या जमीन विवाद के फैसले (9 नवंबर 2019) के बाद अब इस मुद्दे पर सुनवाई वाजिब नहीं है। यह निर्णय याचिकाकर्ता और मामले में आरोपी शख्स यानी की दोनों की मौत होने के बाद लिया गया है। शीर्ष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​से जुड़े केस को भी बंद कर दिया। एक अन्य फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2002 के दंगों से जुड़े कई मामले भी बंद कर दिए हैं। शीर्ष अदालत के सामने याचिकाओं की एक लंबी लिस्ट लंबित था। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों को काफी समय बीत गया है और अब ये बेकाम हो गए हैं। इसलिए 9 में से 8 मामलों में ट्रायल को खत्म किया जा रहा है। हालांकि गुजरात के नरोदा गांव के ट्रायल कोर्ट में एक केस में अंतिम बहस फिलहाल चल रही है।

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