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फंस गए शाह, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार

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  • कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला
  • सुप्रीम कोर्ट अब कल करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बिहार की भाजपा सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई है। राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाह को आज यहां कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा।
शाह के अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस वी. आर. गवई से अनुरोध किया गया कि उनका मुवक्किल इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके है तथा उनके बयान को तोड़—मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि क्या इस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है वह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा तो उनकी भाषा को गटर की भाषा बताया गया था तथा उनके खिलाफ राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे भारतीय सेना की मर्यादा के खिलाफ तथा सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताते हुए कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट द्वारा आज इस मामले की सुनवाई कल 16 मई को करने की तारीख तय की गई है। देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। राजद्रोह जैसे मामलों में उम्र कैद से लेकर 3 साल की सजा तथा कई तरह की पाबंदियां लगाये जाने का प्रावधान तक है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा जो अपने मिशन सिंदूर की कार्यवाही की सफलता पर तिरंगा शौर्य यात्राएं निकालने में व्यस्त है, विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उनकी अभद्र टिप्पणी के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारी किरकिरी हो रही है।

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