नई दिल्ली। पेपल लीक बिल आज, 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जानें पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। आइए जानते हैं कि पेपर लीक और नकल के किन मामलों में कितनी सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन होने वाली पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती है। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और दोबारा एग्जाम कराने पड़े। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया। पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगीऔर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया है, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त भी जा सकती है। राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, झारखंड और राजस्थान में पेपर लीक होने कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी और इन परीक्षाओं का आयोजन फिर से किया गया था। वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रो की नाराजगी का भा सामना करना पड़ा है।