गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

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26 साल बाद मिला पीड़ितों को न्याय
मुख्यमंत्री योगी का जताया आभार

गाजीपुर। 26 साल लंबी कानूनी लड़ाई, 5 हत्यायें और 11 लोगों की गवाही के बाद आखिरकार आज कुख्यात मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह के अपराधों का हिसाब कर ही दिया गया। गाजीपुर एमपी—एमएलए कोर्ट द्वारा आज मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10—10 साल की सजा और 5—5 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि 1996 में गाजीपुर कोर्ट में माला गुरु, राजेंद्र सिंह, अवधेश राय चंदौली व रघुवंश सिंह आदि की हत्याओं के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई बीते 25 नवंबर को पूरी हो चुकी थी लेकिन जज का स्थानांतरण होने के कारण फैसला नहीं आया था। आज सुबह हुई सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
लंच के बाद अदालत द्वारा इस अत्यंत ही गंभीर मामले में दोनों आरोपियों मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10—10 साल की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी फिलहाल ईडी की हिरासत में है। तथा सुनवाई के दौरान उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया। कोर्ट द्वारा जैसे ही सजा का ऐलान किया गया तो वह रो पड़ा। उल्लेखनीय है कि अलग—अलग पांच हत्याओं के मामलों को लेकर 26 साल बाद न्याय मिला है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वह सीएम योगी के आभारी हैं जिनके हौसलों के कारण दोषियों को सजा मिल सकी है। उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी का बेटा भी ईडी की गिरफ्त में है।

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