Home News Posts उत्तराखंड कैदियों को 15 दिन का पैरोल अब जिलाधिकारी दे सकेंगे

कैदियों को 15 दिन का पैरोल अब जिलाधिकारी दे सकेंगे

0
475

कैबिनेट की बैठक के फैसले :
20 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाएंगे
निशक्त जनों को स्टांप शुल्क में 25 फीसदी छूट
सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
रेलवे की जमीनों में राज्य आपत्ति नहीं करेगा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सचिव श्ौलेश बगोली द्वारा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बैठक में आईटीआई के उच्चीकरण व आधुनिकीकरण के साथ गृह विभाग के कैदियों को 15 दिन की पैरोल देने का अधिकार जिलाधिकारियों को देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि उधमसिंह नगर जिले की जिन पांच सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी उघान विभाग संभाल रहा था उनके रखरखाव की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग की होगी तथा रुड़की स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य की 20 आईटीआई के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण का फैसला भी आज की बैठक में लिया गया जिन्हें आदर्श आईटीआई बनाया जाएगा। वहीं बैठक में शहरी क्षेत्रों में सिटी बसों के मोटरयान कर में भी संशोधन को मंजूरी देते हुए इसमें 100 प्रतिशत कर की छूट दी गई है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह छूट 75 फीसदी होगी कैबिनेट बैठक में निशक्त जनों को अब जमीन खरीद में स्टांप शुल्क में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी जिसका लाभ सिर्फ वह सिर्फ दो बार ही ले सकेंगे इससे अधिक नहीं।
आज की कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा रेलवे की जमीनों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है इसमें अब राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया या आपत्ति नहीं की जाएगी। बैठक में ऊर्जा विभाग की नई जल ऊर्जा नीति कोे मंजूरी प्रधान कर दी गई है। इसके अलावा और सरकार द्वारा अपनी नई लॉजिस्टिक नीति पर मोहर लगा दी गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here