अंकिता हत्याकाण्ड: एसआईटी ने आरोपियों पर लगायी अनैतिक देह व्यापार की धारा

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देहरादून। अंकिता हत्याकाण्ड मामले में जांच दल ने आरोपियों पर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम सहित दो धाराओं में बढोत्तरी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्रान्तर्गत वनंतरा रिजार्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या के मामले में पुलिस ने रिजार्ट के मालिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकाण्ड से पूरा उत्तराखण्ड दहल गया था तथा लोग सडकों पर आ गये थे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मामले में एसआईटी का गठन कर मामले की जांच सौप दी थी।
एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर भी लिया था तथा उनसे पूछताछ करने के बाद एसआईटी ने अन्य लोगों से भी पूछताछ की जिसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां एसआईटी को मिली थी। आज यहां पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी द्वारा अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर धारा 354 (क) भा.द.वि. एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा—5 की बढोत्तरी की गयी है।
मुकदमेें से सम्बन्धित कब्जे में लिये सभी बरामद साक्ष्य प्रदर्श, माल जिन्हें विधि प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है के परीक्षण परिणाम को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में जांच कार्यवाही जारी है।

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