नैनीताल। भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जिस युवती ने सबसे पहले नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था अब वही युवती खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है। एक अन्य युवती की शिकायत के आधार पर मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी, जबरन दुष्कर्म कराने का प्रयास तथा मारपीट व जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक अन्य युवती ने कोतवाली मल्लीताल में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पहली शिकायतकर्ता युवती उसे बहला फुसलाकर काठगोदाम स्थित एक होटल में ले गई थी। वहां पहले से मौजूद नरेश पांडे के सामने उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गईं।
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह थी जिसके चलते मामला पाक्सो एक्ट के दायरे में भी आया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी तथा अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार सुबह पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।




