- पूर्व में दिए गए फैसले में किया संशोधन
देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सराहनीय आदेश दिया और अपने पूर्व में दिये फैसले में संशोधन कर सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।
आज यहां सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों पर एक सराहनीय आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए फैसले को संशोधित कर सभी राज्यों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, हिंसक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि गो डॉग एडॉप्शन के लिए खोले गए एनजीओ की जिम्मेदारी होगी कि अगर उनके कुत्तों द्वारा कोई भी अप्रिय घटना किसी आम जनमानस के साथ होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनजीओ के स्वामी की होगी। निसंदेह, इस फैसले से आम जनमानस आवारा कुत्तों के हमले से बच पाएगा और आए दिन होने वाली डॉग बाइट की घटनाओं पर विराम लगेगा। यह फैसला जन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।




