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तय तारीख पर होंगे पंचायत चुनाव

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  • आपत्तियों पर हाईकोर्ट चुनाव के बाद करेगा सुनवाई
  • दो मतदाता सूचियों में नाम अवैध
  • चुनाव की वैधता पर आयोग ले फैसला
  • चुनाव चिन्ह वितरण प्रक्रिया कल तक रहेगी जारी

देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में हो रहे पंचायती चुनावों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उसने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप ही राज्य में पंचायती चुनाव कराए जाएं।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा दो अलग—अलग मतदाता सूचियों में नाम होने को असंवैधानिक ठहराया गया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा 11 जुलाई को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन प्रत्याशियों का नाम दो—दो मतदाता सूचियों में दर्ज है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। चुनाव पंचायती राज एक्ट के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट का कहना है कि चुनाव की वैधता पर निर्वाचन आयोग खुद फैसला ले। कोर्ट ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी चुनाव जीतता है जिनका नाम दो—दो वोटर लिस्ट में दर्ज है और चुनाव के बाद अगर किसी के द्वारा उसके चुनाव लड़ने या जीतने की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोर्ट चुनाव के बाद उस पर सुनवाई करेगा।
वर्तमान पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नाम दो—दो मतदाता सूचियों में होने के आधार पर कुछ प्रत्याशियों के आवेदन अवैध मानकर खारिज कर दिए गए थे जब कि कुछ अभी भी ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम दो नहीं तीन—तीन वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा इस आधार पर रद्द किए गए नामांकन पत्रों पर अब आयोग क्या फैसला लेगा इसकी जिम्मेदारी आयोग पर ही होगी। लेकिन इस विवाद के कारण बाधित हुई चुनाव प्रक्रिया को आज दोपहर बाद फिर शुरू कर दिया गया तथा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं जो कल तक किए जाएंगे।

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