नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि हम ऐसी ही समान टिप्पणी के संबंध में आप नेता संजय सिंह की इसी तरह की याचिका भी खारिज कर चुके हैं। केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी हुए समन को चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की ये मांग ठुकरा दी थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की मांग भी ठुकरा चुका है। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। केजरीवाल ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले संजय सिंह ने भी इस केस में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने इसी साल अप्रैल में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं अब केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।




