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खाद्य संरक्षा विभाग ने 27 मार्च से 22 अप्रैल तक राज्य में औचक निरीक्षण कर चलाया सैपलिंग अभियान

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देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री धनसिहं रावत द्वारा आहूत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशें के अनुपालन में आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ० आर० राजेश कुमार के आदेश के कम में सम्पूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर खाघ सुरक्षा मानक अधिनियम——2006 एव विनियम—2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत खाघ कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों,/ निर्माणइकाईयों के निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण हेतु विशेष अभियान के तहत उपायुत्तQ खाघ संरक्षा, मुख्यालय जी0एसी0 कण्डवाल, उपायुक्त खाघ संरक्षा गढ़वाल मण्डल आरएस रावत एवं उपायुक्त खाघ संरक्षा कुमायूं मण्डल श्री अनोज कुमार थपलियाल के नेतृत्व में गठित संयुत्तQ टीम द्वारा 27 मार्च 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक जनपद पौड़ी, टिहरी , हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिहनगर, के अभिहित अधिकारियों, वरिष्ठ / खाघ सुरक्षा अधिकारियों एवं एफ0डी0ए0 विजिलेंस की संयुत्तQ टीम द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग एवं अन्य स्थलों में संचालित होटल रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, कैम्प, के रसोईघर एवं खाघ पदार्थ भण्डारण स्टोरों का निरीक्षण तथा फुटकर,थोक खाघ विकेताओं के प्रतिष्ठानों,/ निमार्ण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया।
संयुत्तQ विभागीय टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान खाघ लाईसेंस,/ पंजीकरण की जॉच करते हुये प्रतिष्ठानों में कमियां पाये जाने एवं नियमों का अनुपालन न करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। मौके पर कालातीत खाघ पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया। अभियान में कालातीत / मिसब्रान्ड खाघ पदार्थों पाये जाने पर सीजर की कार्यवाही की गई। सीज खाघ पदार्थों को न्यायालय से प्राप्त आदेशों के पश्चात अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। खाघ प्रतिष्ठानों पर लाईसेंस रजिस्ट्रेशन को प्रदर्शित करने हेतु निर्देश दिये गये। उत्तQ समस्त कार्यवाही में विभिन्न खाघ पदार्थों के कुल 117 नमूने (मसाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, दाले, तेल, शीतल पेय आदि) जॉच हेतु एकत्रित करते हुय राजकीय खाघ एवं औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर को भेजे गये। खाघ नमूनो की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाघ सुरक्षा मानक अधिनियम—2006 एवं विनियम—2011 के प्राविधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सक्षम न्यायालय हेतु अग्रसारित की जायेगी।
उक्त कार्यवाही के दौरान बाहरी प्रदेशों से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं का निरीक्षण कर अस्वास्थ्यकर दशा में रखे एवं आपूर्ति हो रहे पनीर जिसमें जनपद हरिद्वार में 04 कुन्तल, देहरादून में 06 कुन्तल, ऊधमसिंह नगर में 04 कुन्तल एवं अन्य खाघ पदार्थ 04 कुन्तल कुल लगभग 18 कुन्तल पनीर / खाघ पदार्थ जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत मौके पर ही विनिष्टिकरण कराया गया।
इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित जनपदों में विघमान होटलों में से 120 से अधिकहोटलों का हाईजीन रेटिंग नवाचार के तहत सर्टिफिकेट प्रदान किये गये हैं। पर्यटक /तीर्थयात्री होटल/रेस्टोरेंट के उक्त हाईजीन रेटिंग देखकर भोजन हेतु चयन कर सकते हैं। यात्रा बस स्टेशन ऋषिकेश को टीएचडीसी के सेयाग से क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाणीकरण भारतीय खाघ सुरक्षा मानक प्राधिकरण से प्राप्त हुआ। खाघ पदार्थों से संबंधित शिकायत के लिए टोल प्रQी नं. 18001804246 का व्यापक प्रचार—प्रसार किये जाने व खाघ प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर पर इसे प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है। मुख्यालय स्तर पर खाघ सचल दल प्रभारी उपायुक्त मुख्यालय के नेतृत्व मेें गठित कर औचक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।
विशेष अभियान के तहत सघन निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बाहरी प्रदेशों से उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में आपूर्ति की जा रही है। दुग्ध पदार्थों में मिलावट करने वाले संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं को चिहनित किया गया है, जिसके रोकथाम हेतु एफडीए उत्तरप्रदेश से एफडीए उत्तरखण्ड द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
विशेष अभियान के तहत चलाये गये अभियान में संग्रहित 117 नमूनों में से 62 जांच रिपोर्ट राजकीय विश्लेषणशाला से प्राप्त हो चुकी है जिसमें मानकों की अनुरूप पाये गये नमूनों संख्या—44 तथा अधोमानक नमूनों की संख्या 18 तथा 55 नमूनों की जाचं विश्लेषणशाला में लम्बित है। लम्बित जांच नमूनों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर जांच करने हेतु प्रभारी राजकीय विश्लेषणाशाला को निर्देशित किया गया है।
आयुक्त खाघ संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आगामी चार धाम यात्रा के दृष्टिगत पर्यटक सीजन एवं तीर्थ—यात्रियों / पर्यटकों को गुणवत्तापरक सामाग्री उपलब्ध हो, को देखते हुये विशेष कार्ययोजना के तहत कार्यवाही करने के निर्देश जनपदीय अभिहित अधिकारियों को निर्गत किये गये हैं।
उपरोक्त चारधाम यात्रा के दृष्टिगत समय—समय पर चारधाम यात्रा मार्ग एवं यात्रा मार्ग वाले सम्बन्धित जनपदों में विशेष अभियान जारी रखने के आदेश पृथक रूप से निर्गत किये जायेगें।

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