होटल/ रिजार्ट की रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट!

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लखन। नई पर्यटन नीति-2022 के तहत 10 लाख से लेकर 50 करोड़ रूपये तक की यूनिट पर 25 प्रतिशत की छूट, 05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को होटल/रिजार्ट की रजिस्ट्री के समय 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लैंड कनवर्जन में भी प्राधिकरण नियमों में भी विशेष छूट का प्राविधान किया गया है।
पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं में यूथ क्लब बनाने एवं उसको 2000 रूपये की छूट एवं राज्य सरकार द्वारा टूरिज्म के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को टूरिज्म एवार्ड से सम्मानित किया जायेगा। पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत चिन्हित किये गये रामायण, बौद्ध, ब्रज, बुन्देलखण्ड, महाभारत, सूफी, क्राफ्ट, स्वतंत्रता संग्राम, जैन, वाइल्ड एण्ड ईको टूरिज्म, शक्तिपीठ तथा आध्यात्म जैसे 12 परिपथों के अंतर्गत आने वाले सभी पर्यटक स्थलांे के उच्चीकरण, नवीनीकरण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

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