सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे – महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा – भर्तियों की राह का अवरोध खत्म

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महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
विशेष संवाददाता नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ा खुशखबरी लेकर आया। महिलाओं को दिए जाने वाले 30 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है।


उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में पीसीएस के कुछ परीक्षार्थियों द्वारा हाईकोर्ट में महिलाओं को दिए जाने वाले 30 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा की गई सुनवाई के बाद 30 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले को लेकर नौकरी की उम्मीदवार महिलाओं में निराशा और आक्रोश देखा गया था। उन्होंने सड़कों पर उतर कर सरकार से अपने हितों की रक्षा की मांग की थी। जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का मन बना लिया था और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया गया था। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसपीएल दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य की उन महिला बेरोजगारों को राहत मिली है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी पाने की लाइन में खड़ी हैं।


यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया था क्योंकि महिला आरक्षण स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लोक सेवा आयोग की पांच भर्तियों सहित अन्य 31 भर्तियों पर रोक के कारण अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। नई भर्तियों के लिए जहां नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा था वहीं जिन भर्तियों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके भी परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने के बाद सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। वही महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण जारी रहना भी सुनिश्चित हो गया है।

सरकार महिला हितों को समर्पितः धामी देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान के प्रति समर्पित है हमने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह मातृशक्ति की बड़ी जीत है। उल्लेखनीय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में नहीं आता तब भी सरकार अध्यादेश लाकर महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण को जारी रखती। उसने इस अध्यादेश का मसौदा भी तैयार कर रखा था।

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