नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को राहत दे दी है। इसी के साथ राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कानून के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। साथ ही वो अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता अभी तुरंत बहाल नहीं होगी। इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा और राहुल गांधी को लोकसभा में आवेदन देना होगा। इसी के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की ओर से लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का जिक्र कर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे और इसके बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द अधिकारियों को ये करना होगा।
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से सवाल किया कि राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। वहीं इस कथन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक तो था लेकिन इसके लिए अधिकतम सजा देने की वजह भी निचली अदालत को बतानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जहां राहुल गांधी को राहत दी है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार कर दिया है। हालांकि यहां ये साफ कर दें कि इस मामले पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है, इससे उनकी सदस्यता तो बहाल हो सकेगी, लेकिन अभी इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी।
मानहानि से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो वहीं पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर के साथ पार्टी ने लिखा, ‘आ रहा हूं… सवाल जारी रहेंगे।’ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि हो सकता है कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के दौरान ही सदन में आएं।