नई दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की गई है। अब इस मामले में उनके खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस सांसद ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसमें 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया। बाद में जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया।




