संदेशखाली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

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कोलकाता। संदेशखाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले को लिस्ट करने का भरोसा तो दिया लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार करते हुए कहा कि सुनवाई कब और कहां हो,ये सीजीआई तय करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सीजीआई के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मामला सूचीबद्ध किया जाएगा लेकिन समय या तारीख बताने से उन्होंने इंकार कर दिया।अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट हमें अवमानना ​​के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।
बता दें कि कोलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इसके लिए अदालत ने समय सीमा भी तय कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई अधिकारियों की एक टीम भबानी भवन पहुंची, हालांकि, टीम शेख को लिए बिना ही लौट आई।

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