देहरादून। शराब की दुकानों को भी अब लेना होगा फूड लाईसेंस, इसको लेकर भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी शराब की दुकानों पर अब लाइसेंस की अनिवार्यता को मंजूरी दे दी गयी है।
बताते चलें कि शराब की दुकानों में बिकने वाली शराब पर पहले केवल आबकारी विभाग की निगरानी रहती थी लेकिन भारतीय खाघ सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भी अब इसकी निगरानी की जाएगी। खाघ सुरक्षा और मानक एल्कोहलिक पे विनियम 2018 में संशोधन करते हुए विनियम खाघ सुरक्षा और मानक एल्कोहलिक पे अधिनियम 2023 लागू किया गया है, जिससे सरकारी शराब की दुकानों को भी अब खाघ सुरक्षा विभाग से इसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हालांकि खाघ सुरक्षा मुख्यालय के पास अभी लाइसेंस को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वही सचिव आबकारी हरी चंद्र सेमवाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका कंप्लायंस कराने का काम किया जाएगा।।