- दुष्कर्म के दोषी को होगी 10 दिन में मौत की सजा
कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल (अपराजिता विधेयक) पास हो गया है। ममता सरकार ने अपराजिता विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था। इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। सत्र के पहले दिन आज एंटी रेप बिल पेश सदन में पेश किया गया था। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड (फांसी) सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इस दुष्कर्म विरोधी विधेयक का नाम है- अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यह कदम आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुष्कर्म एवं हत्या मामले के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधेयक को अपना समर्थन दिया है।