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अब बैंक अकाउंट में बना सकेंगे 4 नॉमिनी !

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नई दिल्ली। बैंक खाताधारक आने वाले दिनों में अपने खाते में चार नॉमिनी के नाम घोषित कर सकेंगे जिससे उनकी मृत्यु होने के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी को दिया जा सके। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पेश किया है जिसमें बैंक खाताधारकों को चार नॉमिनी के नाम देने का प्रावधान किया गया है। बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक 1949 के सेक्शन 45जेडए के प्रस्ताव के मुताबिक बैंक खाताधारक एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा चार नॉमिनी बना सकेंगे। बिल के मुताबिक खाताधारक 4 से ज्यादा नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे। खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट रकम के अनुपात जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा। खाते में जमा पूरे रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा। अगर बैंकिंग कंपनी में जमा डिपॉजिट रकम के मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस नॉमिनी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और उस नॉमिनी के पक्ष में जो रकम डिपॉजिट होगा उसे ऐसे माना जाएगा जैसे उस डिपॉजिट के अनुपात के लिए कोई नॉमिनेशन किया ही नहीं गया था। बिल के प्रावधान के मुताबिक, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949, दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज ( एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1980 को संशोधन करने का प्रस्ताव है। पिछले हफ्ते 2 अगस्त, 2024 को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी।

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