नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कया। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के पहले बजट में महिला, किसान, युवा को केंद्र में रखा गया है। निर्मला सीतारमण सातवीं बार अपना बजट बतौर वित्त मंत्री पेश कर रही है जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। इसे 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। अब 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30 फीसदी का टैक्स लागू होगा।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक इनकम पर 20 फीसदी और 12 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू होगा।
0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्स
3-लाख से ज्यादा और 7 लाख पर 5% टैक्स
7 लाख से ज्यादा और 10 लाख पर 10% टैक्स
10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15% टैक्स
12 लाख से ज्यादा और 15 लाख पर 20% टैक्स
15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स
नोट- इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।