- 1988 में 1 साल के लिए अलाट की गई थी दुकानें
पौड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पौड़ी श्रीनगर मार्ग पर बनी 38 दुकानों पर आज प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया गया। इन दुकानदारों को प्रशासन द्वारा दो दिन पहले नोटिस जारी कर उन्हें दुकानें खाली करने को कहा गया था। दुकानों को ढहाए जाने को लेकर दुकानदारों का कहना है कि अब वह कहां जाएंगे और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 1988 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा 32 दुकानें बनाकर 1 साल के लिए इन दुकानदारों को आवंटित की गई थी वहीं 38 में से 6 दुकानें नगर विकास प्राधिकरण ने बनवाई थी। इन दुकानों को खाली कराने को लेकर लंबे समय से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है निचली अदालतों से लड़ाई हार जाने के बाद दुकानदार हर बार फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करते गए और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा जहां से अभी चंद दिन पूर्व ही फैसला आया था और दुकानों को खाली कराए जाने के आदेश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम और प्राधिकरण को इसका नोटिस भेजा गया और 2 दिन पूर्व दुकानदारों को नोटिस देकर 2 दिन में अपना सामान हटाने को कहा गया था जिसके बाद अधिकतर दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया था लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दुकान खाली नहीं की। आज दलबल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने इन दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई का हालांकि व्यापारियों ने विरोध नहीं किया है लेकिन उनका कहना है कि वह इतने दिनों से यहां कारोबार कर रहे थे। अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो उन्हें मुआवजा या कहीं दूसरी जगह दुकान दी जानी चाहिए थी।