हिंदू युवक को कुत्ता बनाने जैसी अमानवीय घटना पर दिग्विजय सिंह ने एक शब्द तक नहीं बोला : नरोत्तम मिश्रा

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवक को कुत्ता बनाकर पीटने और उत्पीड़न के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब इस मामले में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मिश्रा का कहना है कि ऐसी अमानवीय घटना पर दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक किसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष किया करते हुए कहा, ”भोपाल में गले में पट्टा बांधकर हिंदू युवक को भौंकने के लिए बाध्य करने जैसी अमानवीय घटना पर भी चचाजान दिग्विजय सिंह‌ जी से लेकर दिल्ली से भोपाल तक किसी भी कांग्रेसी ने एक शब्द भी कहना जरूरी नहीं समझा।
मिश्रा आगे बोले, एक भी कांग्रेसी ने इसकी निंदा नहीं की। दिग्विजय सिंह हर छोटे-छोटे मुद्दे पर ट्वीट करते थे। लेकिन नहीं इस पर कमलनाथ ने एक शब्द नहीं कहा। आप उनके छिपे हुए एजेंडे को समझ सकते हैं। वे क्यों नहीं बोले? क्योंकि वह हिंदू थे।।।” वहीं, गृहमंत्री ने मीडिया को बताया कि पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन प्रदेश में ऐसी घृणित मानसिकता वालों को कुचल दिया जाएगा।
बता दें कि कथित घटना के एक वीडियो में पीड़ित के गले में पट्टा बंधा हुआ दिख रहा है और आरोपी उसे गाली देते हुए कुत्ते की तरह भौंकने को कह रहे हैं। 49 सेकंड के वीडियो के अंत में, पीड़ित को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, “मैं मियां भाई बनने को तैयार हूं।” आरोपियों को यह पूछते हुए भी सुना जाता है कि पीड़ित ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनके तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोपियों के अवैध बने घरों की पहचान कर उन्हें गिरा दिया गया है। घटना के सिलसिले में एक थाना प्रभारी को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है।
गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि उन्हें सोमवार सुबह घटना के एक वीडियो के बारे में जानकारी मिली थी और उन्होंने पुलिस को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया था। इसके बाद छह घंटे में ही पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि मामले में धर्मांतरण एंगल सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया।

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