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हल्द्वानी अतिक्रमण पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई 1 माह की रोक

सरकार और रेलवे को नोटिस जारी
स्थानीय लोगों में हर्ष की लहर
7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में आज स्थानीय लोगों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी गई। जैसे ही यह फैसला आया प्रभावित स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
उल्लेखनीय है कि अभी बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद रेलवे और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की तैयारियों मैं जुटा था। तय कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित 4365 अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह का नोटिस जारी करने के बाद इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 10 जनवरी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी लेकिन 11 स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने माना कि यह एक मानवीय मामला है। एक सप्ताह का समय देकर कैसे 50 हजार लोगों को बेघर किया जा सकता है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावितों का पहले भी पक्ष नहीं सुना गया है।
अदालत का कहना है कि यहां लोग सालों से रह रहे हैं। उन्हें पता है कि रेलवे द्वारा यहां कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है सिर्फ अतिक्रमण हटाया जा रहा है और फौरी तौर पर अतिक्रमण हटाया जाना कोई जरूरी नहीं है। अदालत द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर एक माह की रोक लगाने का आदेश देते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से पूछा गया है कि वह बताएं कि प्रभावितों के पुनर्वास की उसके पास क्या योजना है? वही रेलवे से पूछा गया है कि वह बताएं इस जमीन पर रेलवे के विकास की क्या योजना है साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप विकास के लिए इन्हें हटा रहे हैं। रेलवे और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
फैसला आने के बाद क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है क्षेत्र के लोग आज सुबह से ही दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह हमारे आशियाने बचा ले। उनका कहना है कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है सुनवाई के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा उपनेता भवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश सहित कई बड़े नेता मौजूद थे फैसले के बाद सुमित ने कहा यह मानवीयता की जीत है।

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