सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी पर 10 अगस्त तक लगाई रोक

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पैग़म्बर मोहम्मद पर बयानबाज़ी करने वाली बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज याचिकाओं पर कोई बड़ा क़दम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने कहा कि जान को खतरा है। ऐसे में वह विभिन्न हाईकोर्ट नहीं जा सकती और हमारा कर्तव्य है कि जान की सुरक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई। उसमें अजमेर शरीफ के सलमान चिश्ती का बयान भी है और यूपी के एक नागरिक ने नुपुर को धमकी दी। पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई और कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में वह हाईकोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर के वकील ने अपनी मुवक्किल की जान को खतरे संबंधी जानकारी भी दी है। वो इस संबंध में हलफनामा दाखिल करें। इन घटनाओं के संबंध में अदालत ने नुपुर की याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ़्तार पर रोक लगाई है।

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