घर से मिली थी ए.के.—47 और हैंड ग्रेनेड
पटना। राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके—47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले पटना कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है। न्यायालय द्वारा बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को 14 जून को दोषी करार दिया गया था।
बता दें कि अनंत सिंह ने लदमा गांव के पैतृक आवास से एके—47 और हैंडग्रेनेड की बरामदगी मामले में खुद न्यायालय में सरेंडर किया था। इसके बाद से ही अनंत सिंह पिछले 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। वर्ष 2019 के इस मामले में न्यायालय ने उन्हे सजा सुनायी है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने इस मामले में एमएलए अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
विदित हो कि पटना पुलिस की एक टीम ने 16 अगस्त 2019 को लदमा गांव में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की गयी थी। जहंा से पुलिस टीम द्वारा एके—47 के अलावा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किये गये थे। बताया गया था कि वह घर अनंत सिंह का जरूर है, लेकिन वह वहां नहीं रहते थे और उनकी संपत्ति की देखभाल एक केयरटेकर कर रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक एके—47 राइफल, दो जिंदा हथगोले और एके—47 के 26 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। छापेमारी के बाद पुलिस ने बताया था कि एके—47 राइफल को प्लास्टिक की थ्ौली में लपेटा गया था।