वन अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच साल की सजा

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मंगलुरु। कर्नाटक में एक रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई और 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगडी के सह्याद्री जोन के रेंज वन अधिकारी एवं डेरेबेल कोंचडी निवासी एस. राघव पाटली को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र (विशेष) अदालत के न्यायाधीश बी. बी. जकाती ने शुक्रवार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अगर पाटली जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो उसे जेल में और एक साल की साधारण सजा काटनी होगी।
लोकायुक्त थाने में 21 जुलाई 2011 को पाटली के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विट्ठलदास नायक ने जांच करके आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक रवींद्र मुन्नीपदी पेश हुए।

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