नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश) के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।
आम चुनाव से पहले यह केंद्र सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तीनों देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अपने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाने का वादा किया था। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद संसद के दोनों सदनों की मंजूरी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सीएए पर कानून बन गया था, लेकिन उस समय दिल्ली के शाहीन बाग स्थित कई जगहों पर हुए एंटी सीएए प्रदर्शन फिर कोरोना काल के चलते यह कानून देश में लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर कानून को देशभर में लागू कर दिया है।