बीएड कॉलेज संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

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राज्य में नहीं बढ़ाई जाएंगी बीएड की सीटें

हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

नई दिल्ली/देहरादून। राज्य के बीएड कॉलेजों के संचालकों की उस अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने बीएड कॉलेजों मेंं सीटें बढ़ाने और नए कालेजों को मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य के बीएड कॉलेजों के संचालकों को आज सुप्रीम कोर्ट से भारी निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बीएड की सीटें बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य के बीएड कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ाई जा सकेगी। वहीं नए कालेजों को बीएड की मान्यता नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है। उत्तराखंड सरकार का तर्क था कि राज्य में पहले ही बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित युवाओं की संख्या काफी है। जिनका राज्य के स्कूलों व कॉलेजों में समायोजन नहीं किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर बीएड कॉलेजों में अधिक सीटें बढ़ा दी जाती हैं तो इनकी संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने पर युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों की भीड़ बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीएड कॉलेजों के संचालकों द्वारा इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था जिस पर हाईकोर्ट द्वारा सीटें न बढ़ाने का फैसला सुनाया गया जिसको बीएड कालेजों के संचालकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज खारिज कर दिया गया है।

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