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सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दी अंतरिम राहत

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सहारनपुर। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद से जुड़े विवाद में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की ओर से लगाए गए ₹6 करोड़ 41 लाख के जुर्माने और हर्जाने की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी। मामला उस मस्जिद से जुड़ा है, जिसे प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दिया था।इसके बाद मामला जिला अदालत तक पहुंचा और फिर मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ध्वस्त कर दिया। जुलाई 2026 में सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा माना था। 2 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने अपील खारिज कर दी। जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद 5 सितंबर 2026 को प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 16 घंटे तक कार्रवाई चली और मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।
जिला अदालत के फैसले और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ₹6।41 करोड़ की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। यानी अभी कोर्ट ने मस्जिद को लेकर अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि फिलहाल आर्थिक वसूली वाले आदेश पर अंतरिम राहत दी गई है।

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