नई दिल्ली। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद, भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शाहनवाज की अपील पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगा। खबर के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ साल 2018 के बलात्कार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, भाजपा नेता ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर और हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो याचिका निष्फल हो जाएगी।