उत्तराखंड वासियों को महंगी बिजली का करंट- बिजली की दरों में 9.64 फीसदी वृद्धि

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1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें
नियामक आयोग ने किया टैरिफ जारी

देहरादून। बढ़ती महंगाई के दौर में अब विघुत नियामक आयोग ने उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर राज्य के लोगों को महंगाई का एक झटका दिया गया है। आयोग द्वारा आज वर्ष 2023—24 के लिए नया टैरिफ जारी कर दिया गया जिसमें बिजली दरों में 9.64 फीसदी की वृद्धि की गई है। बिजली की यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नए वित्तीय वर्ष के लिए यूपीसीएल ने 16.96 फीसदी बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया था। जिसमें बिजली खरीद पर खर्च होने वाले 1355 के बोझ को कम करने का तर्क दिया गया था लेकिन नियामक द्वारा 379 करोड़ सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी गई। यूपीसीएल के प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने 12 फीसदी बिजली दरों में 9.64 फीसदी की वृद्धि की है। प्रदेश में लगभग 4 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता है जिन पर इस बढ़ोतरी से 10 पैसे प्रति यूनिट का खर्च बढ़ेगा। सरचार्ज के रूप में अब 100 यूनिट तक घरेलू बिजली उपयोग करने वालों को 5 पैसे प्रति यूनिट तथा 100 से 200 यूनिट खर्च करने वालों को 20 पैसे प्रति यूनिट तथा 200 से 400 यूनिट तक खर्च करने वालों को 30 पैसे प्रति यूनिट तथा 400 से अधिक यूनिट खर्च करने वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे।
आयोग द्वारा फिक्स चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वही 10 दिन के अंदर बिजली बिल का डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 1.50 प्रतिशत तथा अन्य माध्यमों से भुगतान करने वालों को 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। वही किसानों द्वारा अगर एक माह में ट्यूबवेल का बिल जमा कराया जाएगा तो उन्हें 5 प्रतिशत बिल में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही आयोग द्वारा 7 हजार मतस्य पालकों को बड़ी राहत देते हुए उनसे अब कमर्शियल दरों के बजाय कृषि उपभोक्ताओं के तौर पर बिजली दरें लेने का फैसला लिया गया है। यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि रेलवे की बिजली दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है।


किस श्रेणी में कितनी महंगी होगी


बिजली घरेलू— 6.98 प्रतिशत
अघरेलू—11.41 प्रतिशत
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी—14.16 प्रतिशत
प्राइवेट ट्यूबवेल 7.61 प्रतिशत
एच टी इंडस्ट्री 11.05 प्रतिशत
मिक्स लोड— 15.54 प्रतिशत
रेलवे—22.12 प्रतिशत
ईवी चार्जिंग स्टेशन— 3.64 प्रतिशत

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