ढोल नगाडों के साथ गुण्डा एक्ट में पुलिस ने किया जनपद की सीमा से बाहर

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देहरादून। गुण्डा एक्ट में निरूद्ध को पुलिस ने ढोल नगाडों के साथ मुनादी कर जनपद की सीमा से बाहर छोड दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने—अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून, जो कि एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके सम्बन्ध में अभियुत्तQ के विरूद्ध पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों के आधार पर विकेश नेगी को 06 माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में आज थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा विकेश नेगी को ढोल—नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा गया, साथ ही 06 माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

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