रूस में आईएसआईएस का सुसाइड बॉम्बर गिरफ्तार

0
431

भारत में बड़ी शख्सियत को बनाना चाहता था निशाना

मास्को। रूस ने आईएसआईएस आतंकी (सुसाइड बॉम्बर) को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। पकड़ा गया आतंकी भारत में बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे इस आतंकी की पकड़ लिया गया है। फिलहाल जो बात सामने निकलकर आ रही है उसके मुताबिक पकड़ा गया आतंकी टर्की में आईएसआईए में भर्ती हुआ था। अब जांच के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने बताया, ‘रूस के एफएसबी ने रूस में प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के एक सदस्य की पहचान की और उसे हिरासत में लिया। यह मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का मूल निवासी था, जिसने भारत के सत्तारूढ़ हलकों के प्रतिनिधियों में से एक के खिलाफ खुद को उड़ाकर एक आतंकवादी हमला करने योजना बनाई थी।’ बयान में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए आईएस नेताओं में से एक ने तुर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में भर्ती किया था।
गौरतलब है कि इस्लामिक स्टेट और इसकी सभी गतिविधियों को रूस में आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। ईएसआईएस अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विभिन्न इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा साइबरस्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इस्लामिक स्टेट को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है।
भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 31 जुलाई को आतंकी संगठन आईएसआईएस की संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित मामले में छह राज्यों में संदिग्धों के 13 इलाकों पर छापेमारी की। एनआईए की इस कार्रवाई में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन जिले, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिले, बिहार में अररिया जिला, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर जिले, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिले और उत्तर प्रदेश में देवबंद जिले आईएसआईएस की गतिविधियों से संबंधित हैं। आपको बता दें कि एनआईए द्वारा 25 जून 2022 को आईपीसी की धारा 153ए, और 153बी और यूए पी) अधिनियम की धारा 18, 18बी, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here