Home News Posts उत्तराखंड नियम कानून को लेकर आबकारी आयुक्त सख्तः आबकारी उप निरीक्षक संस्पेड

नियम कानून को लेकर आबकारी आयुक्त सख्तः आबकारी उप निरीक्षक संस्पेड

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देहरादून। राजपुर रोड स्थित जेन जेड बार से जुड़े विवाद और फायरिंग की घटना के बाद आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मसूरी क्षेत्र—3 के उप आबकारी निरीक्षक सोबन सिंह रावत को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त उत्तराखंड की ओर से आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, 29 मार्च 2026 की रात को राजपुर रोड स्थित जेन जेड बार के आस—पास गोलीबारी की घटना हुई, जिससे कानून—व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बार निर्धारित समय सीमा के बाद भी संचालित हो रहा था, जो आबकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार बार संचालन की अनुमति रात्रि 12 बजे तक ही होती है, लेकिन इसके बावजूद देर रात तक गतिविधियां जारी रहीं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित क्षेत्र के उप आबकारी निरीक्षक को अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने और समय पर उच्चाधिकारियों को सूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने न तो समय पर बार संचालन बंद करवाया और न ही स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसे गंभीर लापरवाही और शिथिलता माना गया है। इसी लापरवाही को देखते हुए आबकारी आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से सोबन सिंह रावत को निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार और प्रशासन अब नियमों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

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