नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल, 2024 को सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दंडात्मक कार्रवाई यानी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को कुछ समय बाद सुना जाए, जिसके बाद जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने उनकी याचिका पर कुछ समय के लिए सुनवाई टाल दी।