चारा घोटाला : डोरंडा कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार

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रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार सुबह अपना फैसला सुनाया। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 21 फरवरी को करेगी।
लालू इससे पहले चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार गबन मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस केस में अगर कोर्ट लालू को तीन साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उन्हें तत्काल जेल जाना होगा, जो अभी जमानत पर हैं। विशेष सीबीआई के न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने लालू प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी, जो पिछले साल फरवरी से चल रही थी। मामले में 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। मामले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं।

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