स्टिंग मामले में सीबीआई कोर्ट के आदेश: हरीश सहित सभी के लिए जाएंगे वॉइस सैंपल

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तारीख तय करने को सीबीआई भेजेगी नोटिस

देहरादून। बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व काबीना मंत्री डॉ हरक सिंह रावत सहित सभी के वॉइस सैंपल लेने के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम अब इन्हें नोटिस भेजकर आवाज के सैंपल लेने की तारीखें तय करेगी।
इस आशय की जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा सभी के वॉइस सैंपल लेने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व काबीना मंत्री डॉ हरक सिंह रावत के आवाज के सैंपल लिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि सभी के वाइस सैंपल लिए जाने हैं, सीबीआई द्वारा मदन बिष्ट और उमेश कुमार को भी नोटिस जारी किया जाएगा।
2016 के इस मामले में अब एक्शन में आई सीबीआई की कार्यप्रणाली और केस को लेकर आरोपियों द्वारा भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो या अदालती लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन सीबीआई को आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के आदेश दिए जाने के बाद अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तीन—चार दिन पूर्व ही हरीश रावत और डॉ हरक सिंह के अधिवक्ताओं ने पूर्व समय में जारी नोटिस का जवाब दाखिल किया गया था। लेकिन मदन बिष्ट और उमेश शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया था।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा इस मामले (मुकदमे) को वापस लेने के लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है जबकि सैंपल लेने न लेने को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी कार्यवाही गतिमान है। जिस पर इसी माह की 27 तारीख को फैसला आना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र के इशारे पर उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। उधर अभी विधायक उमेश शर्मा का वॉयस सैंपल लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी।
सीबीआई की इस पहल से अब साफ हो चुका है कि 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर यह 2016 का मामला सुर्खियों में रहने वाला है। वहीं भाजपा का कहना है कि इस वॉइस सैंपल से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अभी इस मामले में हाई कोर्ट का 27 को आने वाला फैसला भी नया मोड़ ला सकता है।

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