सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए

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नई दिल्ली। बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। उनके खिलाफ दायर सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस ने पूछा कि 19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर हुई है? जस्टिस ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे। इसपर नूपुर के वकील मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले। इसपर जज ने कहा कि हां, ऐसा किया जाएगा। सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हम जुबैर मामले में दिया गया जैसा ही आदेश मांग रहे हैं कि सभी मुकदमे एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। सभी मामले एक साथ संबद्ध करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की वकील ने कहा कि दिल्ली में दर्ज पहली एफआईआर अज्ञात के खिलाफ थी। नामजद एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज हुई थी। नुपुर के वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल की जान को खतरा है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल इस तथ्य का ध्यान रखेंगे।
नूपुर के वकील ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई। दूसरे पक्ष के वकील के द्वारा बताया गया कि दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज है उसमें नूपुर शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें वो खुद शिकायतकर्ता है। वहीं, पश्चिम बंगाल की ओर से नूपुर मामले में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई।
जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता (नूपुर शर्मा) ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर रद्द करने या फिर उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की ताकि एक ही एजेंसी जांच करे। 1 जुलाई को हमने मांग खारिज की। लेकिन बाद में नए तथ्य हमारे सामने आए।
जस्टिस ने कहा, हम एफआईआर रद्द करने की मांग पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट में मांग रख सकती है। हमने याचिकाकर्ता की जान पर गंभीर खतरे पर विचार किया है। हम सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। सबकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी।

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