देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने निर्देश दिये हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में पांच सितम्बर को सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद बागेश्वर की 47—बागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन—2023 को दृष्टिगत रखते हुए एग्जिट पोल के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप—धारा (2) के उपबधों के दृष्टिगत 5 सितम्बर 2023 को पूर्वान्ह सात बजे से अपरान्ह सात बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उल्लेखित उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार—प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप—निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है।