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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ट्रांसफर पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बुधवार को बड़ी राहत दी है। उनके ट्रांसफर संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश की वापसी के वास्ते उच्च न्यायालय में जाने के लिए छूट प्रदान की। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का उच्च न्यायालय निस्तारण नहीं करता, तब तक राज्य डीजीपी के पद से कुंडू के तबादले के निर्देश पर स्थगन रहेगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि दो सप्ताह के अंदर आदेश वापसी के आवेदन को निस्तारित किया जाए। उच्च न्यायालय ने एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सहमति जता दी थी।

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