सचिव आर. के. सुधांशु को अवमानना नोटिस

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  • सहस्त्रधारा रोड पर वृक्षों के कटान का मामला
  • 20 दिसंबर को वीडियो ग्राफी के साथ आने के आदेश

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव पीडब्ल्यूडी और इंजीनियर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है तथा मामले की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
हाईकोर्ट द्वारा पी डब्ल्यू डी के तत्कालीन सचिव को यह अवमानना का नोटिस 2022 में किए गए सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण को लेकर दिए गए आदेशों कि अवहेलना किए जाने को लेकर जारी किया गया है। सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण को लेकर 2022 में 922 अत्यंत ही वृहद वृक्षों का कटान किया गया था। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग को यह निर्देश दिए गए थे कि जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं उनके स्थान पर समुचित व वैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण किया जाए और उनकी सुरक्षा व देखभाल भी सुनिश्चित की जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कोर्ट के इस आदेश को हल्के में लेते हुए बहुत सीमित संख्या में पौधारोपण किया गया। औपचारिक तौर पर कराए गए इस पौधारोपण को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट द्वारा उन्हें तथा विभाग के इंजीनियर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।
तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव आरके सुधांशु को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को पौधारोपण की स्थलीय वीडियोग्राफी के साथ कोर्ट में उपस्थित हो।

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