ट्रम्प ने संपत्ति का मूल्य बढ़ाकर धोखाधड़ी की: न्यायाधीश

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न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्होंने लगभग एक दशक तक गलत वित्तीय विवरण प्रदान किए। न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने पाया कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी कंपनी ने उनकी संपत्ति का अत्यधिक मूल्यांकन करके सौदों और वित्तपोषण प्राप्‍त करने में इसका इस्तेमाल किया। उन्‍होंने दस्‍तावेजों में अपनी निवल संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य लोगों को धोखा दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने आदेश दिया कि सजा के तौर पर ट्रंप के कुछ बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। मुकदमे में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने आरोप लगाया कि ट्रम्प, उनके तीन बच्चों और उनकी कंपनियों ने बैंकों और बीमाकर्ताओं को “बेहद बढ़ा-चढ़ाकर” आंकड़े सौंपे। वह 25 करोड़ डॉलर के जुर्माने और ट्रंप के न्यूयॉर्क राज्य में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं। दावों और उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी सज़ा पर निर्णय लेने से पहले एंगोरॉन द्वारा 2 अक्टूबर से एक गैर-जूरी सुनवाई शुरू करने की उम्मीद है। ट्रम्प लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके वकीलों ने न्यूयॉर्क के न्यायाधीश से मुकदमे से पहले मामले को खारिज करने के लिए कहा था। न्यायाधीश का फैसला ट्रम्प के लिए एक झटका है, जो 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे हैं।

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