आरोपियों के वकील ने दी अदालत में अर्जी
एसआईटी बताएं क्या पूछना चाहती है
अंकिता की हत्या के रहस्यों की जानकारी मुश्किल
कोटद्वार। अंकिता मर्डर केस के तीनों आरोपी नार्को टेस्ट से डरे हुए हैं। जिन दो आरोपियों द्वारा लिखित में नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी गई थी वह भी अब टेस्ट कराने से मुकर गए हैं वहीं तीसरे आरोपी जिसने 10 दिन का समय विचार करने के लिए मांगा था वह भी टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी 2023 की तारीख तय की गई है।
अंकिता मर्डर केस के तीनों आरोपियों के नार्काे टेस्ट के लिए एसआईटी द्वारा अदालत में आवेदन किया गया था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व सौरभ द्वारा अदालत को इसकी लिखित स्वीकृति भी दे दी गई थी लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का सोचने के लिए समय मांगा गया था। आज 10 दिन पूरे होने पर इसका फैसला अदालत को करना था लेकिन आरोपियों के वकील अमित सजवाण द्वारा अदालत में एक अर्जी देकर कहा गया है कि एसआईटी ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि नार्को टेस्ट के जरिए वह आरोपियों से क्या पूछना या जानना चाहती है इसलिए आरोपी नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। उनके वकील के आवेदन के बाद पुलकित और सौरभ ने कहा कि वह वही करेंगे जो उनका वकील कहेगा।
अब आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं इसका फैसला 3 जनवरी को होने वाली सुनवाई के बाद ही होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपियों की सहमति के बिना उनका नार्काे टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। आरोपियों के इस नए पैंतरे के बाद अब उनका नार्को टेस्ट हो पाना मुश्किल लगता है और नार्काे टेस्ट से एसआईटी जिस सत्य को जानना चाहती थी वह अब सामने आ पाना मुश्किल है।