नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। सूबे की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आजम के जौहर ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन की लीज रद्द कर दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब अल्पसंख्यक विभाग ने ट्रस्ट को जमीन खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की बिल्डिंग और जमीन को 15 दिन के भीतर खाली करने के लिए कहा है। रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान के सरकारी भवन को सूबे में जब सपा की सरकार थी, तब आजम खान के जौहर ट्रस्ट को सौ रुपये वार्षिक की दर से लीज पर दे दिया गया था। जौहर शोध संस्थान की इमारत करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बनी हुई है। जौहर शोध संस्थान का भवन 13000 वर्ग मीटर भू-भाग पर बना हुआ है। जौहर शोध संस्थान को आजम खान ने सौ रुपये सालाना के हिसाब से 99 साल के लिए लीज पर लिया था जिसको खाली कराने की कवायद योगी सरकार ने अब शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह ने इस संबंध में कहा है कि शासन की ओर से अल्पसंख्यक विभाग को एक पत्र जारी हुआ है जिसमें संस्थान की ओर से अनियमितता के कारण लीज निरस्त करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने शासन के पत्र को लेकर संस्थान के प्रबंधक को जमीन और बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। एसडीएम सदर के मुताबिक 15 फरवरी को संस्थान के प्रबंधक को नोटिस जारी कर दी गई और उन्हें ये जमीन, भवन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस में साफ कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर अगर वे जमीन खाली नहीं करते हैं तो शासन की ओर से खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर ने ये भी बताया कि तहसील से एक टीम मौके पर गई थी। उन्होंने कहा कि टीम ने मौके पर ये देखा कि उस बिल्डिंग में रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन हो रहा है. उन्होंने कहा कि तहसील की टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। एसडीएम ने साफ किया कि जैसा आदेश आएगा, उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।