परिजनों की आपत्तियों को किया खारिज
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि जब एसआईटी द्वारा इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है तब ऐसी स्थिति में इसकी सीबीआई को जांच सौंपे जाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
उल्लेखनीय है कि अंकिता के परिजनों द्वारा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। परिजनों ने अपनी याचिका में आरोपियों के राजनीतिक रसूखों का उल्लेख करते हुए उन्हें डराने धमकाने और जांच को प्रभावित करने के भी आरोप लगाये गये थे। परिजनों ने कहा कि आरोपी पक्ष द्वारा साक्ष्य और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने याचिका में एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एसआईटी अब तक हत्या के साक्ष्य जुटाने में नाकाम साबित हुई है तथा उसने अभी तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है।
हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई करने के बाद 26 नवंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था। बीते 2 दिन पूर्व एसआईटी द्वारा इस मामले की चार्जसीट दाखिल कर दी गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा आज पत्रकार आशुतोष नेगी की उस याचिका को जिसमें अंकिता के माता—पिता भी सहवादी थे, की याचिका को खारिज करने की जानकारी देते हुए महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने बताया कि वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ का मानना है कि इस मामले में पुलिस की जांच संतोषजनक है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि एसआईटी ही इस मामले की जांच करेगी यह फैसला सरकार के लिए भी राहत देय है क्योंकि सीएम धामी के निर्देश पर इसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी।
नार्काे टेस्ट पर फैसला कल
देहरादून। अंकिता मर्डर केस में कल का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है। इस मामले के तीनों आरोपियों का नार्काे टेस्ट होगा या नहीं इस पर कल फैसला होगा। एसआईटी द्वारा नार्काे टेस्ट के लिए जो आवेदन किया गया है वह इस मामले के एक आरोपी अंकित द्वारा 10 दिन का समय विचार करने के लिए मांगे जाने के कारण अटका हुआ है। कल 10 दिन की समय अवधि पूरी हो रही है अंकित की हां और न पर यह निर्भर करेगा कि आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। इस मामले में दो आरोपी पुलकित हुआ सौरव पहले ही नार्काे टेस्ट के लिए मंजूरी दे चुके हैं।