कराची। पाकिस्तान की एक अदालत ने साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई।
इस फैसले से पाकिस्तान चुनाव से पहले इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को बड़ा झटका लगा है। देश में 8 फरवरी को मतदान है। 71 साल के इमरान के खिलाफ मार्च 2023 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) को लीक करने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अगस्त में पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया गया था। सिफर या डिप्लोमैटिक केबल वह संवाद होता है जो विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश को भेजा जाता है। इसमें सभी तरह की बातचीत की जानकारी होती है, जिसको डिकोड कर उसको पढ़ा जाता है।