ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद

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नागपुर । नागपुर की जिला अदालत ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और गोपनीय जानकारी देने का दोषी ठहराते हुए सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के मुताबिक अग्रवाल को 14 साल तक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी और उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमवी देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि निशांत अग्रवाल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 (एफ) और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-235 के तहत दोषी करार दिया जाता है। अग्रवाल नागपुर स्थित कंपनी के मिसाइल केंद्र में तकनीकी अनुसंधान प्रभाग में कार्यरत थे। उन्हें 2018 में सैन्य खुफिया प्रभाग और उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया था। ब्रह्मोस एयरोस्पेस, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम का संयुक्त उद्यम है। निशांत अग्रवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने पिछले साल अप्रैल में जमानत दे दी थी।

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