अंकिता के हत्यारोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला परसों

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नार्को टेस्ट कराने से मुकरे तीनों आरोपी
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला रखा सुरक्षित

कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड के जेल में बंद तीनों आरोपियों का नार्काे टेस्ट होगा या नहीं इसका फैसला परसों यानी 5 जनवरी को होगा। कोटद्वार में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आज वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है। मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एसआईटी ने इस चार्जशीट में आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को पुख्ता करने के लिए उनका नार्को टेस्ट कराने के लिए अदालत में आवेदन किया गया था। पहले इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित और सौरव ने नार्काे टेस्ट के लिए सहमति दे दी थी जबकि तीसरे आरोपी अंकित द्वारा सोच विचार के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था लेकिन 10 दिन बाद सभी आरोपी टेस्ट कराने से मना करने लगे थे।
एसआईटी की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजय कुमार पंत ने अदालत से कहा कि कुछ ऐसे अहम तथ्य हैं जिनकी जानकारी करने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट जरूरी है जिसमें पुलकित व अंकिता के मोबाइल जो एसआईटी को नहीं मिल पाए हैं वह कहां गए तथा वह वीवीआइपी जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था आदि कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नार्काे टेस्ट से मिल सकता है। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमित द्वारा उनकी इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा गया कि नार्को टेस्ट आरोपी की स्वीकृति पर निर्भर करता है और उनके मुवक्किल इसके लिए तैयार नहीं है। वही एसआईटी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह उनसे क्या जानना चाहती है। दोनों पक्षों ने आज अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखी और इस पर लंबी बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की सुनवाई 5 जनवरी की तारीख तय की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग को खारिज किया जा चुका है। आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं इस पर कोर्ट अब 5 जनवरी को फैसला करेगा लेकिन तीनों आरोपी नार्को टेस्ट कराने से मुकर चुके हैं।

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